महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून

  • 11 May 2024

7 मई, 2024 को यूरोपीय संघ (EU) ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अपना पहला कानून पारित किया है।

  • कानून के अनुसार यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों को महिला जननांग विकृति, जबरन विवाह और ऑनलाइन उत्पीड़न को अपराध घोषित करना होगा।
  • यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को 3 वर्ष के अंदर इन नए नियमों को अपने राष्ट्रीय कानूनों में शामिल करना आवश्यक है।
  • इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को लिंग संबंधी हिंसा, अंतरंग छवियों को बिना सहमति के साझा करने और हिंसा या घृणा को उकसाने जैसे आपराधिक कृत्यों से बचाना है।
  • इस कानून के तहत अपराध की गंभीरता के आधार पर 1 से 5 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है।
  • इसके अतिरिक्त, यदि पीड़ित नाबालिग है या अपराधी के साथ उसका घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है (जैसे कि पति/पत्नी या पूर्व-पति), तो कानून इससे अधिक दंड देने का भी प्रावधान करता है।

यूरोपीय संघ (EU) के बारे में

  • EU, 27 यूरोपीय देशों का एक अद्वितीय आर्थिक और राजनीतिक संघ है।
  • इसकी स्थापना मास्ट्रिच संधि द्वारा की गई थी, जो 1 नवंबर, 1993 को लागू हुई।
  • इसका मुख्य लक्ष्य यूरोप में आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देना है।
  • यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा यूरो है, जिसका उपयोग 20 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है।