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भारत की भू-सीमा से लगे देशों से सार्वजनिक खरीद पर प्रतिबंध
- 25 Jul 2020
22 जुलाई, 2020 को भारत सरकार ने सुरक्षा कारणों से भारत के साथ भू-सीमा साझा करने वाले देशों से सार्वजनिक खरीद पर अंकुश लगाने हेतु सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में संशोधन हेतु आदेश जारी किया।
महत्वपूर्ण तथ्य: आदेश के अनुसार भारत की भू-सीमा से लगे देशों की कंपनियां सक्षम प्राधिकरण से पंजीकृत होने पर ही वस्तुओं, परामर्श और गैर-परामर्श सेवा या परियोजना कार्यों की सरकारी खरीद और नीलामी प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगी।
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा गठित समिति, पंजीकरण के लिए सक्षम प्राधिकरण होगी।
- इसके लिए विदेश मंत्रालय से राजनीतिक स्वीकृति और गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी मंजूरी भी अनिवार्य होगी। राज्यों को भी इस आदेश का अनुपालन करना होगा।
- सरकारी बैंक और वित्तीय संस्थाएं, स्वायत्त निकाय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त सार्वजनिक और निजी भागीदारी परियोजनाएं तथा उपक्रम भी इस आदेश के दायरे में आएंगे।
- 31 दिसंबर, 2020 तक कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा आपूर्ति की खरीद सहित कुछ सीमित मामलों में छूट प्रदान की गई है।
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