मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना

  • 01 Aug 2020

28 जुलाई, 2020 को राज्य मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना को मंजूरी प्रदान की।

  • योजना के तहत 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों को व्यवसाय के लिए 10 हजार रूपये तक की कार्यशील पूंजी बैंक से ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।
  • जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक लागू होने वाली इस योजना में एक लाख ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। योजना से लगभग 14 करोड़ रूपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।