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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन
- 26 Sep 2020
देश में चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर 25 सितंबर, 2020 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) का गठन किया गया ।
महत्वपूर्ण तथ्य: 25 सितंबर, 2020 से एनएमसी अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को खत्म कर दिया गया है और भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नियुक्त किए गए शासक मंडल को भी तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया है।
- साथ ही 4 स्वायत्त बोर्डों का गठन भी किया गया है। एनएमसी के साथ-साथ स्नातक और परास्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्डों, चिकित्सा आकलन और मानक बोर्ड, और नैतिक एवं चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का गठन किया गया है, जो एनएमसी को दिन प्रतिदिन के काम काज में मदद करेंगे।
- दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ईएनटी विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. एस. सी. शर्मा को तीन वर्ष के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
- एनएमसी के अध्यक्ष के अलावा 10 अन्य अधिकारी सदस्य होंगे, जिनमें चारों स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष शामिल हैं।
- आयोग का मुख्य कार्य नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन, एचआर आकलन और शोध पर अधिक ध्यान देना है।
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