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डाक मतपत्र के लिए नए निर्देश
- 06 Oct 2020
3 अक्टूबर, 2020 को निर्वाचन आयोग (EC) ने 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगजनों के लिए डाक मतपत्र (postal ballot) द्वारा मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: डाक मतपत्र के चयन हेतु आवश्यक फॉर्म को 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और दिव्यांगजनों के निवास स्थान पर उनके मतदान केंद्र के अंतर्गत बूथ स्तरीय अधिकारी द्वारा वितरित किया जाएगा।
- बूथ स्तरीय अधिकारी अधिसूचना के पाँच दिनों के भीतर मतदाता द्वारा भरे हुए फॉर्म को रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेगा।
डाक मतदान: मतदाताओं का एक सीमित समूह ही डाक मतदान का उपयोग कर सकता है। इस सुविधा के माध्यम से, मतदाता मतपत्र पर अपनी पसंद दर्ज करके और मतगणना से पहले निर्वाचन अधिकारी के पास इसे वापस भेजकर अपना मत दूरस्थ रूप से डाल सकता है।
- थल सेना, नौसेना और वायु सेना जैसे सशस्त्र बलों के सदस्य, एक राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य (राज्य के बाहर सेवा करने वाले), भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और उनके जीवन साथी ही डाक द्वारा मतदान करने के हकदार हैं।
- निवारक निरोध (preventive detention) के तहत मतदाता भी केवल डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं।
- विशेष मतदाताओं जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों, सदन के अध्यक्ष और चुनाव ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों के पास डाक द्वारा मतदान करने का विकल्प होता है।
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