राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण

  • 19 Oct 2020

केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 को नौवहन महानिदेशालय (Directorate General of Shipping) को राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण (National Authority for Recycling of Ships) के रूप में अधिसूचित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: इस अधिसूचना को ‘जहाजों के पुनर्चक्रण अधिनियम 2019’ (Recycling of Ships Act 2019) की धारा 3 के तहत जारी किया गया है।

नौवहन महानिदेशक के कार्य: यह, शीर्ष निकाय के रूप में, जहाजों के पुनर्चक्रण से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए अधिकृत है।

  • यह जहाज पुनर्चक्रण उद्योग के सतत विकास के लिए देखभाल, पर्यावरण के अनुकूल मानदंडों के अनुपालन की निगरानी और जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में काम करने वाले हितधारकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य उपायों की निगरानी करेगा।
  • राज्य सरकारों और जहाज-रीसाइक्लिंग यार्ड-मालिकों द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदन के लिए नौवहन महानिदेशक (DG Shipping) अंतिम प्राधिकरण होगा।
  • भारत सरकार ने जहाजों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019 के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organization- IMO) के अधीन जहाज पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग अभिसमय में सम्मिलित होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
  • राष्ट्रीय जहाज पुनर्चक्रण प्राधिकरण का कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा।