पुरुष कर्मचारी भी बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार

  • 27 Oct 2020

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 26 अक्टूबर, 2020 को कहा कि सरकार के पुरुष कर्मचारी भी अब बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश के हकदार होंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य: बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश (Child Care Leave- CCL) का प्रावधान और विशेषाधिकार केवल उन पुरुष कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा जो ‘एकल पुरुष अभिभावक’ (single male parent) हैं।

  • इस श्रेणी में वैसे पुरुष कर्मचारी शामिल हो सकते हैं, जो विधुर या तलाकशुदा या अविवाहित हैं और इस कारण एकल अभिभावक के रूप में उन पर बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है।
  • बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर जाने वाला कोई कर्मचारी अब सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से मुख्यालय छोड़ सकता है। इसके अलावा, उस कर्मचारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession- LTC) का लाभ उठाया जा सकता है, भले ही वह बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश पर हो।
  • बच्चों की देखभाल से संबंधित अवकाश की मंजूरी पहले 365 दिनों के लिए 100% सवेतन अवकाश और अगले 365 दिनों के लिए 80% सवेतन अवकाश के साथ दी जा सकती है।
  • एक दिव्यांग बच्चे के मामले में, CCL को बच्चे की 22 वर्ष की आयु तक ही दिए जाने के प्रावधान को हटा दिया गया है, अब किसी भी उम्र के दिव्यांग बच्चे के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा CCL का लाभ उठाया जा सकता है।