विनिर्माण, खनन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेशों का मसौदा

  • 15 Jan 2021

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 29 के अनुसार केंद्र सरकार ने 2 जनवरी, 2021 को विनिर्माण, खनन क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेशों के मसौदे को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: सेवा क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, पहली बार सेवा क्षेत्र के लिए एक अलग स्थायी आदेश मॉडल तैयार किया गया है।

मुख्य विशेषताएं: नियोक्ता द्वारा अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में मॉडल स्थायी आदेश को अपनाने पर इसे प्रमाणित माना जाएगा।

  • औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेश औद्योगिक प्रतिष्ठान की अन्य सभी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होंगे, भले ही वह किसी भी स्थान पर हो।
  • क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं पर कुछ लचीलापन प्रदान करने के साथ तीनों मॉडल स्थायी आदेशों में एकरूपता रखी गई है।
  • तीनों मॉडल स्थायी आदेश इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से श्रमिकों को सूचना के प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए नियोक्ता को प्रोत्साहन देते हैं।
  • सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, ‘किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, नियोक्ता/ग्राहक/क्लाइंट के कंप्यूटर नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच में शामिल होने को’ एक कदाचार के रूप में निर्धारित किया गया है।
  • सेवा क्षेत्र के लिए मॉडल स्थायी आदेश में ‘घर से कार्य’ (Work from home) की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया है।
  • रेल यात्रा सुविधा का विस्तार खनन क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया गया है। वर्तमान में, इसका उपयोग केवल कोयला खदानों के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है।