उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) मसौदा विधेयक 2021

  • 19 Jul 2021

उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक मसौदा विधेयक 'उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक 2021' तैयार किया है, जिसके तहत दो बच्चों के मानदंड को लागू और बढ़ावा दिया जाएगा।

  • इसके तहत उत्तर प्रदेश में दो- बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा।

प्रोत्साहन: मसौदे के अनुसार, स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से दो- बच्चों के मानदंड अपनाने पर लोक सेवकों सहित लोगों को कई प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

  • पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश;
  • राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष (employer‘s contribution Fund) में 3% की वृद्धि;
  • भूखंड या आवास स्थल या बने हुये घर हेतु सब्सिडी; पानी, बिजली और गृह कर जैसी उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट।
  • एक बच्चे के मानदंड अपनाने वाले सरकारी कर्मचारी या आम नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और 20 साल की उम्र तक बच्चे को बीमा कवरेज का अतिरिक्त लाभ;
  • स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से एक बच्चे के मानदंड अपनाने वाले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दंपत्ति, लड़का पैदा होने पर एकमुश्त 80,000 रुपये और लड़की होने पर 1 लाख रुपये के भुगतान के लिए पात्र होंगे।