पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के लिए माफी योजना

  • 21 Jul 2021

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जुलाई 2021 में पर्यावरणीय मंजूरी मानदंडों का उल्लंघन करने वाली बुनियादी ढांचा और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए माफी योजना (Amnesty scheme) तैयार की है।

महत्वपूर्ण तथ्य: नए ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (SOPs) के अनुसार, जिन परियोजनाओं द्वारा बिना आवश्यक अनुमति के अपनी क्षमता में विस्तार किया गया है, उन्हें पुनर्मूल्यांकन तक पुरानी उत्पादन सीमा पर वापस लौटना होगा।

  • यदि परियोजना के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अद्यतन मानदंडों के तहत इसे आवश्यक कर दिया गया है, तो परियोजना को अपने उत्पादन को उस सीमा तक सीमित करना होगा, जिसके लिए, दोबारा सूचित किए जाने तक, ‘पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी’ लेने की आवश्यकता नहीं है।
  • पर्यावरणीय मानदंडों का पूर्ण उल्लंघन करने वाली वे परियोजनाएं जो कभी भी पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पात्र नहीं थीं, उन्हें ध्वस्त या बंद कर दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तटीय क्षेत्र में काम करने वाला अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग।
  • ऐसी परियोजनाएं जो मानदंडों का उल्लंघन करती हैं, लेकिन "स्वीकार्य" हैं, उनका पर्यावरणीय क्षति के लिए आकलन किया जाएगा और एक उपचार योजना (remediation plan) विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं को केंद्र या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष 'उपचार योजना' तथा 'प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधन वृद्धि योजना' के बराबर बैंक गारंटी जमा करनी होगी।