न्याय मित्र

भारत के विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में 3.03 करोड़ (15% मामले 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं) मामले लंबित हैं। इन लंबित मामलों को कम करने के लिए न्याय मित्र योजना 2017 में प्रस्तावित की गई थी, जिसके अंतर्गत चयनित जिलों (16 राज्यों में 227 जिले) में 10 से अधिक वर्षों से लंबित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

  • सेवानिवृत्त न्यायिक या कार्यकारी अधिकारी को न्याय मित्र के रूप में नामित किया जाता है। न्याय मित्र जिला सुविधा केंद्रों (DFCs) में तैनात किया जाएगा।

चुनौतियां

  • विभिन्न DFC में 100 से अधिक रिक्तियां हैं, जो निःशुल्क और स्वैच्छिक कानूनी सहायता प्रदान करने में उत्साह एवं कुशल कर्मियों की कमी को दर्शाता है।