एसपीजी को युक्तियुक्त बनानाः विशेष सुरक्षा समूह (संशोधन) अधिनियम, 2019

विशेष संरक्षण समूह (संशोधन) अधिनियम, 2019 को 9 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम विशेष संरक्षण समूह अधिनियम, 1988 में संशोधन करता है।

पृष्ठभूमि

1985 में विशेष संरक्षण समूह (एसपीजी) का गठन किया गया था; जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। एसपीजी अधिकारी के पास उच्च नेतृत्व गुण, व्यवसायिकता, आसन्न सुरक्षा (proximate security) का ज्ञान होता है।

मुख्य विशेषताएं

यह संशोधन मुख्यतः दो प्रमुख बदलाव पर केन्द्रित हैः एसपीजी केवल वर्त्तमान प्रधानमंत्री और उसके या उसके साथ रहने वाले परिवार के करीबी सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करेगी। दूसरा मुख्य बदलाव यह है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद केवल 5 साल की अवधि के लिए एसपीजी कमांडो द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा।

  • यदि पूर्व प्रधानमंत्री से सुरक्षा वापस ले ली जाती है, तो ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्यों से भी सुरक्षा वापस ले ली जाएगी।

प्रभाव

  • इससे सरकारी खजाने पर वित्तीय बोझ कम होगा।
  • यह वीआईपी संस्कृति और प्रतिष्ठा के प्रतीक जैसी मानसिकता को कम करेगा।
  • यह प्रधानमंत्री और उनके परिवार के करीबी लोगों को खतरे के वास्तविक स्तर को देखते हुए एसपीजी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे कर्मियों की तैनाती का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाएगा।
  • एसपीजी एक संस्थान के रूप में अपनी विशेषता बनाए रखेगा।