अनुसूचित और गैर-अनुसूचित बैंक

अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जिसे RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची के तहत सूचीबद्ध किया गया है। RBI अधिनियम की इस अनुसूची के तहत शामिल किए जाने के लिए बैंकों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा; जैसे कि भुगतान की गई पूंजी (पेड अप कैपिटल) और भंडार कम से कम 0.5 मिलियन और रिजर्व बैंक को संतुष्ट करते हुए कि उसके मामलों का संचालन उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित बैंकों को वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों में वर्गीकृत किया गया है। गैर-अनुसूचित बैंक वे हैं, जो RBI अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं। वर्तमान में ये देश में केवल तीन ऐसे बैंक हैं।