भारत में विकलांगता की स्थिति पर पहली रिपोर्ट (2015)

भारत विकलांग व्यक्तियों पीडब्ल्यूडीएस के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता का हस्ताक्षरकर्त्ता है। समझौते के अनुच्छेद 35 के अनुसार, हर देश को समय-समय पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों से सम्बंधित मुद्दों के निवारण के उपायों को सूचीबद्ध किया जा सके। ‘फर्स्ट कंट्री रिपोर्ट’में पीडब्ल्यूडीएस के लिए की गई पहलों, चिंताओं और अवसरों को सूचीबद्ध किया गया।

  • 2015 की रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2013 पीडब्ल्यूडी एस को प्रदान की जाने वाली रेलवे रियायतें, इग्नू जैसे विश्वविद्यालयों में अकादमिक सहायता, विभिन्न योजनाएं जैसे पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम आदि को सूचीबद्ध किया गया।