सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम

केंद्र सरकार ने 27 मई, 2022 को 'सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम' (Micro and Small Enterprises Cluster Development Programme) के लिए नए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य: दिशा-निर्देशों को 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के दौरान लागू किया जाएगा।

  • इस योजना का उद्देश्य सामान्य सुविधा केंद्रों और बुनियादी ढांचे के विकास में हस्तक्षेप के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता को बढ़ाना है।
  • सामान्य सुविधा केंद्रों के लिए केंद्र सरकार का अनुदान 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक लागत वाली परियोजना के लिए 70% तक और 10 करोड़ रुपए से 30 करोड़ रुपए लागत वाली परियोजना के लिए 60% तक सीमित होगा।
  • हालांकि, द्वीप क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों सहित पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए, विभिन्न परियोजना लागत श्रेणियों के अनुसार परियोजना की लागत का 80% और 70% अनुदान दिया जाएगा।
  • ढांचागत विकास जैसे नई औद्योगिक संपदा / फ्लैट फैक्ट्री परिसर के लिए 5 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रुपए तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 60% तक सीमित होगा।
  • वहीं मौजूदा औद्योगिक संपदा/फ्लैटयुक्त फैक्टरी परिसर के उन्नयन के लिए 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की परियोजना के लिए सरकारी अनुदान लागत के 50% तक सीमित होगा।