POSH अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट
3 दिसंबर, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013’ (POSH Act) का देशव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया।
- न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि POSH अधिनियम को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्देश POSH अधिनियम की लागू होने की प्रक्रिया पर एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते ....
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