'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016'
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में 'दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act, 2016) के अपर्याप्त कार्यान्वयन पर निराशा व्यक्त की।
- यह देखते हुए कि RPwD Act का कार्यान्वयन 'निराशाजनक' स्थिति में है, न्यायालय ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को विस्तृत तौर पर विचार करने तथा न्यायालय को अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया।
- अधिनियम की धारा 79 के तहत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, त्रिपुरा, यूपी और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जैसे राज्यों ने आयुक्त नियुक्त नहीं किए हैं।
- इसी प्रकार, कुछ राज्यों ने धारा 88 (दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राज्य निधि) के ....
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