राज्यों को खनिज समृद्ध भूमि पर कर लगाने का असीमित अधिकार
25 जुलाई, 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में राज्यों को अपनी भूमि से खनिजों के निष्कर्षण पर रॉयल्टी लगाने के अधिकार को बरकरार रखा और कहा कि वे उन भूमि-खंडों पर भी कर लगा सकते हैं, जिनमें खदानें (Mines) और उत्खनन स्थल (Quarries) शामिल हैं।
- वाद का शीर्षक: खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं अन्य (Mineral Area Development Authority etc vs Steel Authority of India and ors)।
- सर्वोच्च न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से निर्णय देते हुए कहा कि खनन भूमि पर कर लगाने की राज्य विधानसभाओं की शक्ति ....
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