राज्य के विधान मंडल के अधिकारी

  • अनुच्छेद 178. विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
  • अनुच्छेद 179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 180. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
  • अनुच्छेद 181. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
  • अनुच्छेद 182. विधान परिषद का सभापति और उपसभापति
  • अनुच्छेद 183. सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना
  • अनुच्छेद 184. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति को शक्ति
  • अनुच्छेद 185. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
  • अनुच्छेद 186. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते
  • अनुच्छेद 187. राज्य के विधानमंडल का सचिवालय