सदस्यों की निरर्हताएं

  • अनुच्छेद 101. स्थानों का रिक्त होना
  • अनुच्छेद 102. सदस्यों के लिए निरर्हताएं
  • अनुच्छेद 103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
  • अनुच्छेद 104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किये जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति