कृषि उत्पाद और पशुधान अनुबंधा खेती एवं सेवाएं द्धप्रोत्साहन एवं सहूलियतऋ अधिानियम 2018

यह एक मॉडल कानून है, जिसे कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। यह एक प्रचार और सुविधा अधिनियम (promotional and facilitative Act) है।

मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम किसानों के हितों की रक्षा पर विशेष जोर देता है क्योंकि उन्हें अनुबंध करने वाले दो पक्षों में कमजोर माना जाता है।

  • सेवा अनुबंध के साथ मूल्यश्रृंखला को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्री-प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट-प्रोडक्शन हैं। पंजीकरण के लिए जिला/ब्लॉक/तालुका स्तर पर ‘पंजीकरण और समझौते रिकॉर्डिंग समिति’ या ‘अधिकारी’ को नियुक्त करना। अनुबंधित उत्पादन को फसल/पशुधन बीमा के तहत कवर किया जाना है।
  • अनुबंध एपीएमसी अधिनियम के दायरे के बाहर होना चाहिए।
  • किसानों की भूमि/परिसर में कोई स्थायी संरचना विकसित नहीं की जा सकती है। छोटे और सीमांत किसानों को एकत्रित के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)/किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) को प्रोत्साहन प्रदान करना। किसानों द्वारा अधिकृत किये जाने पर एफपीओ/एफपीसी एक अनुबंध वाली पार्टी हो सकती है।