निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009

इस अधिनियम को 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2002 को वैध बनाने के लिए पारितकिया गया था (संविधान के अनुच्छेद 21 (क) में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है)।

अधिनियम की मूल विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

  • 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा।
  • 8वीं कक्षा तक छात्रों को असफल नहीं करना।
  • यह छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर), भवनों एवं बुनियादी ढांचे, स्कूल-कार्य दिवसों, शिक्षक-काम के घंटों के लिए अंतर एवं मानदंड से संबंधित मानदंडों को पूरा करता है।
  • यह शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न को प्रतिबंधित करता है;बच्चों के प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया; कैपिटेशन शुल्क;बिना मान्यता के स्कूलों में शिक्षकों द्वारा निजी टड्ढूशन चलाना।
  • निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान।