सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में संशोधन

हाल ही में, केंद्र सरकार ने सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 [Surrogacy (Regulation) Rules, 2022] में संशोधन किया है।

  • संशोधन के तहत यह अधिसूचित किया गया है कि अगर किसी विवाहित जोड़े में से एक साथी किसी चिकित्सीय स्थिति से पीडि़त है, तो दाता के अंडाणु या शुक्राणु का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।
  • संशोधित नियम के अनुसार, जिला मेडिकल बोर्ड को यह प्रमाणित करना होगा कि पति या पत्नी में से कोई एक चिकित्सीय स्थिति से पीडि़त है, जिसके लिए दाता युग्मक (Donor Gamete) के उपयोग की ....
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