उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त विधोयक, 2024
10 फरवरी, 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया।
- इस विधेयक के तहत लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है, इसके साथ ही अधिकतम आयु 70 वर्ष कर दी गई है।
- मौजूदा लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्र का 8 वर्ष का कार्यकाल 31 जनवरी, 2024 को पूरा हो चुका है। नई नियुक्ति होने तक वह पद पर बने रहेंगे।
- लोकायुक्त राज्य सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करना है कि लोक सेवक नागरिकों के सर्वोत्तम ....
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