प्रतिकूल कब्जे पर विधि आयोग की 280वीं रिपोर्ट
22वें विधि आयोग द्वारा 24 मई, 2023 को प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून (The Law on Adverse Posession) पर अपनी 280वीं रिपोर्ट जारी की गई।
- विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ‘प्रतिकूल कब्जे से संबंधित कानून में बदलाव करने का कोई औचित्य नहीं है’।
- कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाले इस विधि आयोग का मानना है कि परिसीमन अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64, 65, 111 या 112 के तहत प्रदान की गई परिसीमा अवधि को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि, आयोग के दो पदेन सदस्यों ने रिपोर्ट में एक असहमति नोट ....
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