अजन्मे बच्चे का अधिकार
16 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक विवाहित महिला की 26 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की याचिका को ख़ारिज करते हुए अजन्मे बच्चे (Unborn Child) के अधिकारों को बरकरार रखा।
- यह आदेश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला तथा जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा दिया गया।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो गई है, अतः याचिकाकर्ता को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (Medical Termination of Pregnancy - MTP) एक्ट ....
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