केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025
11 दिसंबर, 2025 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके साथ ही यह अधिनियम बन गया।
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2025 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करता है।
- उद्देश्य: तंबाकू एवं तंबाकू-उत्पादों (जैसे- सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू, ज़र्दा आदि) पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं उपकर (cess) में वृद्धि।
प्रमुख प्रावधान
- असंसाधित तंबाकू, संसाधित तंबाकू, तंबाकू उत्पाद और तंबाकू विकल्पों पर शुल्क बढ़ाया जाएगा।
- पूर्व अधिनियम के तहत सिगरेट पर 200 से 735 रुपये प्रति हजार सिगरेट शुल्क था। संशोधन अधिनियम के तहत यह शुल्क 2,700 रुपये से 11,000 रुपये प्रति हजार सिगरेट तक ....
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