सबका बीमा–सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) अधिनियम, 2025
20 दिसंबर, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने ‘सबका बीमा–सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025’ को स्वीकृति प्रदान की, जिसके साथ ही यह विधेयक अधिनियम बन गया।
अधिनियम का उद्देश्य
- बीमा क्षेत्र की वृद्धि और विकास को गति देना।
- पॉलिसीधारकों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बीमा कंपनियों के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार।
- विनियमन-निर्माण में पारदर्शिता और नियामकीय निगरानी को मजबूत करना।
संशोधित कानून
यह अधिनियम निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करता है:
- बीमा अधिनियम, 1938;
- भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956; तथा
- बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999
प्रमुख प्रावधान
- एफडीआई सीमा में वृद्धि: भारतीय बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें

