4 महत्त्वपूर्ण खनिजों की रॉयल्टी दरों का युक्तिकरण
आयात-निर्भरता और आपूर्ति-शृंखला संबंधी जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से 12 नवंबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 महत्वपूर्ण खनिजों- ग्रेफाइट, सीज़ियम, रूबिडियम और ज़िरकोनियम की रॉयल्टी दरों के युक्तिकरण को मंज़ूरी दी।
- ये चारों महत्वपूर्ण खनिज (Critical Minerals) उच्च-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए अत्यावश्यक माने जाते हैं।
- इसके लिए मंत्रिमंडल ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 [MMDR Act] की द्वितीय अनुसूची में संशोधन को स्वीकृति दी।
ग्रेफाइट के लिए रॉयल्टी की गणना पद्धति में परिवर्तन
- मंत्रिमंडल ने ग्रेफाइट की रॉयल्टी गणना को प्रति टन आधार से बदलकर एड वैलोरम (ad valorem) आधार पर ....
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