पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए आरबीआई के ड्राफ्ट नियम
हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भुगतान एग्रीगेटर्स (PA) के बेहतर विनियमन हेतु दो परामर्श-पत्र जारी किये गए है।
- इनमें से, प्रथम परामर्श पत्र ऑफलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स (PA) की गतिविधियों से संबंधित है। जबकि दूसरा अपने ग्राहक को जानें (KYC), ऑनबोर्ड व्यापारियों के उचित परिश्रम और एस्क्रो खातों में संचालन के लिए निर्देशों का विस्तार करके पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा को मजबूत करने का प्रस्ताव करता है।
- वर्तमान समय में देश में मौजूदा दिशानिर्देश केवल ई-कॉमर्स साइटों और अन्य ऑनलाइन माध्यमों की गतिविधियों को कवर करते हैं। दिशानिर्देशों में इन विनियमों को ऑफ़लाइन स्थानों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है, ....
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