अमरावती, आंध्र की एकमात्र राजधानी घोषित

6 अप्रैल, 2026 को द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस संशोधन के माध्यम से आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में अमरावती को विधिक मान्यता दी गई है।

  • यह संशोधन मूल आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में परिवर्तन करता है।
  • इसके तहत नया प्रावधान 2 जून, 2024 से प्रभावी माना जाएगा, जिससे अमरावती को औपचारिक रूप से राज्य की एकमात्र राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है।
  • अमरावती की परिधि को आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी अधिनियम, 2014 के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों के आधार पर परिभाषित किया गया है, जिससे राजधानी ....
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