खनिज रियायत नियमों में संशोधन, 2026
30 मार्च, 2026 को खान मंत्रालय ने खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों को अलावा) रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए।
पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य
- यह संशोधन खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 में 2025 के संशोधन के बाद किया गया है, जो 1 सितंबर, 2025 से प्रभावी हुआ।
- इसका मुख्य उद्देश्य—
- महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण एवं उत्पादन को बढ़ावा देना।
- औद्योगिक विकास को समर्थन प्रदान करना।
- आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करना।
प्रमुख संशोधन
- सन्निहित क्षेत्र जोड़ने का प्रावधान:
- खनन पट्टों एवं लाइसेंस क्षेत्रों के विस्तार हेतु सरल एवं समयबद्ध प्रक्रिया शुरू की गई है।
- खनन पट्टों के लिए, अतिरिक्त समीपवर्ती ....
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