ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने हेतु PESA नियमों को मंज़ूरी

23 दिसंबर, 2025 को झारखंड कैबिनेट ने पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम [PESA] के नियमों को मंज़ूरी प्रदान कर दी।

  • इन नियमों से राज्य के 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों (जहाँ आदिवासी जनसंख्या अधिक है) में ग्राम सभाओं को व्यापक प्रशासनिक और निर्णय लेने की शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
  • झारखंड के 13 जिले पूरी तरह 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि 2 अन्य जिलों के कुछ प्रखंड आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र घोषित हैं।
  • इन क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं की निर्णायक भूमिका होगी।
  • यह निर्णय झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को वास्तविक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान ....
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