महाराष्ट्र ने वन्यजीव संरक्षण संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया

  • 18 मार्च, 2026 को महाराष्ट्र विधानसभा ने वन्यजीव संरक्षण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया।
  • विधेयक का उद्देश्य बढ़ते मानव–वन्यजीव संघर्ष का समाधान करना है। यह शहरी क्षेत्रों में वन्यजीव संपर्क के बेहतर प्रबंधन पर केंद्रित है।
  • संशोधन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 12 से संबंधित है। धारा 12 वैज्ञानिक और प्रबंधन उद्देश्यों के लिए परमिट की अनुमति देती है।
  • विधेयक के अंतर्गत तेंदुओं को अनुसूची-I की श्रेणी से नीचे नहीं किया गया है। अनुसूची-I वन्यजीवों को सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है।
  • संशोधन केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सीमित अनुमति देता है। इसका लक्ष्य वन्यजीव घटनाओं पर तेज़ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी