SC का दर्जा हिंदू, सिख और बौद्ध तक सीमित: सर्वोच्च न्यायालय

24 मार्च, 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्मों से संबंधित व्यक्ति ही अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं। इस प्रकार न्यायालय ने इस मामले में मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की पुन: पुष्टि की है।

मामले की पृष्ठभूमि

  • यह मामला आंध्र प्रदेश के एक ईसाई पादरी से संबंधित था।
  • यद्यपि उनका जन्म अनुसूचित जाति परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया।
  • उन्होंने तर्क दिया कि जन्म से उनकी जाति अनुसूचित जाति है, इसलिए वे SC लाभों के पात्र बने रहेंगे।

उच्च न्यायालय का ....

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