106वां संविधान संशोधन अधिनियम : लैंगिक समानता एवं सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
28 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 [Constitution (106th Amendment) Act 2023] को मंजूरी दे दी।
- संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के रूप में पेश किया गया था। इसे ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ नाम भी दिया गया है।
- विधेयक के रूप में इसे 20 सितंबर, 2023 को लोक सभा में तथा 21 सितंबर, 2023 को राज्य सभा में पारित किया गया था।
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं
- महिलाओं के लिए आरक्षण: यह अधिनियम लोक सभा, राज्य विधानसभाओं एवं ....
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