जीएसटी सुधार 2.0: प्रमुख परिवर्तन एवं निहितार्थ

3 सितंबर, 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों में संशोधन किया गया है।

  • 22 सितंबर, 2025 से संशोधित दरें लागू हो चुकी है एवं इस सुधार को "जीएसटी 2.0" की संज्ञा दी गई है।
  • जीएसटी, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एकल अप्रत्यक्ष कर है। इस कर को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2017 द्वारा लागू किया गया है।
  • यह उत्पाद शुल्क, वैट और सेवा कर जैसे कई करों की जगह लेता है, जिससे एक एकीकृत बाजार का ....
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