विकसित देशों में स्वीकृत नई दवाओं हेतु क्लिनिकल परीक्षणों की छूट
7 अगस्त, 2024 को 'ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया' (DCGI) ने अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ जैसे देशों में स्वीकृत कुछ नई दवाओं को स्थानीय नैदानिक परीक्षणों के बिना भारत में बेचने की अनुमति दी है।
- हालाँकि, इन दवाओं के लिए अंतिम चरण-4 के क्लिनिकल परीक्षण (Clinical Trials) अभी भी अनिवार्य होंगे।
- यह छूट 'नए औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम, 2019' (New Drugs and Clinical Trials Rules, 2019) के नियम 101 के तहत प्रदान की गई है।
- नियम 101 DCGI को नई औषधियों के अनुमोदन के लिए स्थानीय क्लिनिकल परीक्षणों की छूट पर विचार करने के लिए कुछ देशों को निर्दिष्ट करने ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025
- 2 मसौदा राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति
- 3 ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025
- 4 IRDAI (बीमा धोखाधड़ी निगरानी रूपरेखा) दिशानिर्देश, 2025
- 5 सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम, 2025
- 6 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के 3 वर्ष
- 7 अफ़ीम की खेती हेतु वार्षिक लाइसेंस नीति की घोषणा
- 8 केंद्रीय सिविल सेवा (NPS के अंतर्गत UPS का कार्यान्वयन) नियम, 2025
- 9 आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ सह-स्थित करने के दिशानिर्देश
- 10 वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) संशोधन नियम, 2025

