चुनावी बॉण्ड की बिक्री
हाल ही में, वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार 3 से 12 जुलाई, 2023 तक चुनावी बॉण्ड की बिक्री की गई।
- निर्धारित नियमों के अनुसार, इन्हें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अधिकृत शाखाओं के माध्यम से खरीदा और भुनाया जा सकता है।
चुनावी बॉण्ड के संदर्भ में
- चुनावी बॉण्ड पंजीकृत राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एक वित्तीय साधन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता को बढ़ाना है।
- चुनावी बॉण्ड योजना की घोषणा 2017-18 के बजट में की गयी थी। इसके लिए RBI, 1934 तथा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में आवश्यक संशोधन किये गए थे।
- चुनावी बॉण्ड 1,000 रुपए, 10,000 ....
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