राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

कानून का अधिनियम होने तक सरकार ने 30 मई, 2005 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू होने के बाद अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप 27 सितंबर, 2006 को एनडीएमए का गठन किया गया जिसमें 9 सदस्य हैं जिनमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में पदनामित किया गया।

राहत मापदण्डों हेतु संवैधानिक दिशा-निर्देश

अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व दिया गया है कि वह आपदा प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मापदण्डों (धारा-12) के क्रम में निर्देश दे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-13 यह प्रावधान करती है कि उच्च क्षमता वाली आपदाओं के समय पीडि़तों के पुनर्भुगतान क्रम में ऋणों से राहत या विशेष छूट, तथा नए ऋणों की स्वीकृति की अनुशंसा कर सकता है।