शिक्षा में गैर-सरकारी संस्थानों के लिए प्रावधान

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के प्रचालन हेतु सरकार द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि गैर-सरकारी संस्थानों व एनजीओ को अपेक्षित सहायता प्रदान करके शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • 35-65 आयु समूह में वंचित समूहों के प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है_ जिसके तहत सरकार ने 2015 से प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता के प्रावधान को परियोजना आधार पर जारी रखने का निर्णय लिया है।
  • 2008-09 में गैर-सरकारी संगठनों को केंद्र प्रायोजित योजना, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छात्रओं के लिए बालिका छात्रवास का निर्माण और उनका संचालन की जिम्मेदारी दी गयी थी।
  • इसके तहत 2015 तक देश में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में से प्रत्येक ब्लॉक में 100 बिस्तर वाले बालिका छात्रवास की स्थापना की गयी है।
  • शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सभी गैर-सरकारी संस्थानों में 25 प्रतिशत सीटें गरीब वर्गों के लिए आरक्षित रखी गयी है।
  • कुछ राज्यों जैसे दिल्ली, तमिलनाडु में जिन स्कूलों को सरकार द्वारा जमीन या अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें अपनी 10 प्रतिशत सीटें गरीब वर्ग के लिए आरक्षित रखनी होती हैं।