राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिानियम, 2013

एनएफएसए के लागू होने के साथ, शुरुआती रूप में, तीन साल के लिए चावल के लिए 3 रुपये प्रति किलोग्राम, गेहूं के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम और मोटे अनाज के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए गए थे। इन दरों को समय-समय पर जून, 2018 तक बढ़ाया गया। अब इन्हें जून, 2019 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

  • वित्तीय वर्ष 2018-19 (05-12-2018 तक) के दौरान, अंतर्राज्यीय गतिविधियों, खाद्यान्नों के संचालन और उचित मूल्य दुकान के डीलरों के लाभ के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को 2,575 करोड़ रुपये जारी किया गया है। पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था एनएफएसए के अंतर्गत की गई है। पहले टीपीडीएस के अंतर्गत, राज्य सरकारों को इस खर्च का वहन या तो स्वयं करना पड़ता था या इसे लाभार्थियों (एएवाई लाभार्थियों को छोड़कर) के ऊपर डाल देना पड़ता था।