प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधान (संशोधान) नियम, 2018

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मार्च, 2018 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2018 [Plastic Waste Management (Amendment) Rules 2018] 2018, अधिसूचित कर दिया। संशोधित नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि उस बहुपरतीय प्लास्टिक (Multilayered Plastic-MLP) पर प्रतिबंध होगा जिसका दोबारा इस्तेमाल संभव नहीं होता या जिसका कोई वैकल्पिक इस्तेमाल नहीं है।

  • बहुपरतीय प्लास्टिक (एमएलपी) एक चमकदार प्लास्टिक सामग्री है जिसका उपयोग चिप्स, बिस्किट और खाने-पीने के उत्पादों को पैक करने के लिए किया जाता है। एमएलपी गैर-पुनर्नवीकरणीय, गैर ऊर्जा पुनर्प्राप्य सामग्री है, जिसका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है; इसीलिए पारिस्थितिक तंत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण खतरा है।
  • संशोधित नियमों में उत्पादक/आयातक/ब्रांड मालिक के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली (Central Registration System) भी निर्धारित की है। नियमों में यह भी व्यवस्था है कि पंजीयन का कोई भी तंत्र स्वचालित होना चाहिए और इसमें उत्पादकों, रिसाइकलर्स तथा निर्माताओं के लिए व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) का भी ध्यान रखना चाहिए।
  • यह केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board-CPCB) द्वारा तैयार की जाएगी। संशोधन नियम के तहत, दो से अधिक राज्यों में मौजूद उत्पादकों के लिए जहां एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री (National Registry) निर्धारित की गई है, वहीं एक या दो राज्यों में संचालित छोटे उत्पादकों/ब्रांड मालिकों के लिए एक राज्य स्तरीय पंजीकरण (State-Level Registration) प्रणाली निर्धारित की गई है।