पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा)के कार्यान्वयन की निगरानी पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) द्वारा की जाती है। यह संविधान के भाग-IX के तहत स्थापित पंचायती राज से सम्बंधित प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों पर लागू करता है।

  • इस कानून ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम सभा को विकास, नियोजन और लेखा परीक्षा के कार्यों में न केवल सशक्त किया है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, नियंत्रण एवं परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार न्याय करने की शक्ति से संपन्न किया है।