उत्तराखंड के राज्यपाल ने राज्य के धर्म की स्वतंत्रता (संशोधन) अधिनियम को अपनी मंजूरी दी

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्रिटनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है।

  • विधेयक के अनुसार, ‘‘कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बल, प्रलोभन या कपटपूर्ण माध्यम से एक धर्म से दूसरे में परिवर्तित या परिवर्द्धित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति किसी को ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए उत्प्रेरित या षडड्ढंत्र नहीं करेगा।’’

मुख्य बिन्दु-

  • राज्य में गैरकानूनी धर्मांतरण को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाने के लिए अधिकतम 10 साल के कारावास की सजा का प्रावधान है।
  • उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है।

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