दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022

एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) औपचारिक रूप से 22 मई, 2022 को अस्तित्व में आ गया है। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के माध्यम से तीन नगर निकायों का 'दिल्ली नगर निगम' में एकीकरण कर दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य: अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी में वार्डों की संख्या को मौजूदा 272 से घटाकर 250 कर दिया गया है।

  • चुनाव से पहले एमसीडी में परिसीमन किया जाएगा। वार्डों के सीमांकन के लिए केंद्र एक ‘परिसीमन आयोग’ का गठन करेगा।
  • केंद्र ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती को एकीकृत दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का क्रमशः विशेष अधिकारी (स्पेशल ऑफिसर) और 'आयुक्त' (कमिश्नर) नियुक्त किया है।
  • एकीकृत एमसीडी के चुनाव होने तक कुमार शहर के नागरिक मामलों का प्रबंधन करने वाले सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होंगे।
  • भारती की प्राथमिकता दिल्ली के लोगों को बेहतरीन म्युनिसिपल सेवाएं मुहैया कराना होगी।