उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू
7 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पारित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद UCC को अपनाने वाला, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
- समान नागरिक संहिता [Uniform Civil Code (UCC)] के तहत राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह, तलाक और विरासत के संबंध में एक समान कानून लागू होगा।
- इसका आशय यह है कि विवाह, तलाक, विरासत के संबंध में व्यक्तिगत कानून कोई मायने नहीं रखेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या किसी भी अन्य धर्म का हो।
- अब तक राज्य में हिंदूओं के लिए उत्तराधिकार संबंधित ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |
पूर्व सदस्य? लॉग इन करें
वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |
संबंधित सामग्री
- 1 प्राक्कलन समिति के 75 वर्ष
- 2 अनुच्छेद 311 (2)(c) के तहत सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी
- 3 महिला सशक्तीकरण महासम्मेलन
- 4 “योग कनेक्ट” कार्यक्रम का आयोजन
- 5 5 विदेशी विश्वविद्यालय नवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करेंगे
- 6 PMAY-U 2.0 के अंतर्गत 2.35 लाख नए आवासों के निर्माण को मंजूरी
- 7 वन हेल्थ मिशन के तहत पहली राज्य सहभागिता कार्यशाला
- 8 पुडुचेरी विधानसभा के लिए NeVA प्लेटफॉर्म का उद्घाटन
- 9 भारतीय भाषा अनुभाग
- 10 अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति (OSCC) की बैठक