उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू
7 फरवरी, 2024 को उत्तराखंड विधानसभा ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक को पारित कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद UCC को अपनाने वाला, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।
- समान नागरिक संहिता [Uniform Civil Code (UCC)] के तहत राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह, तलाक और विरासत के संबंध में एक समान कानून लागू होगा।
- इसका आशय यह है कि विवाह, तलाक, विरासत के संबंध में व्यक्तिगत कानून कोई मायने नहीं रखेंगे, चाहे कोई व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन या किसी भी अन्य धर्म का हो।
- अब तक राज्य में हिंदूओं के लिए उत्तराधिकार संबंधित ....
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