केरल द्वारा नाम बदलकर 'केरलम' करने की मांग
24 जून, 2024 को केरल विधानसभा ने एक सर्वसम्मत निर्णय में राज्य का नाम 'केरल' से बदलकर 'केरलम' करने के लिए संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।
- मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव में संविधान की पहली अनुसूची में इस बदलाव को लागू करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 को लागू करने का आह्वान किया गया।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 अन्य प्रशासनिक संशोधनों के अलावा राज्य के नामों में परिवर्तन की अनुमति देता है।
- 'केरलम' नाम केरल की मूल भाषा मलयालम से लिया गया है। इस प्रकार केरल विधानसभा का यह कदम राज्य ....
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