सरोगेसी कानून की आयु-सीमा पूर्वव्यापी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

9 अक्टूबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अंतर्गत निर्धारित आयु-सीमाएं उन दंपतियों पर लागू नहीं होंगी, जिन्होंने अधिनियम लागू होने (25 जनवरी 2022) से पहले ही भ्रूण संरक्षित कर सरोगेसी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी।

  • वाद: अरुण मुथुवेल बनाम भारत संघ ['विजया कुमारी एस. एवं अन्य बनाम भारत संघ' और 'उर्वशी एवं अन्य बनाम भारत संघ' के साथ]।
  • पीठ: न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना एवं न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन।

मामला क्या था?

कई दंपतियों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिनका कहना था कि—

  • उन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले ही सरोगेसी प्रक्रिया प्रारंभ कर ....
क्या आप और अधिक पढ़ना चाहते हैं?
तो सदस्यता ग्रहण करें
इस अंक की सभी सामग्रियों को विस्तार से पढ़ने के लिए खरीदें |

पूर्व सदस्य? लॉग इन करें


वार्षिक सदस्यता लें
सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल के वार्षिक सदस्य पत्रिका की मासिक सामग्री के साथ-साथ क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स पढ़ सकते हैं |
पाठक क्रॉनिकल पत्रिका आर्काइव्स के रूप में सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल मासिक अंक के विगत 6 माह से पूर्व की सभी सामग्रियों का विषयवार अध्ययन कर सकते हैं |

संबंधित सामग्री

राष्ट्रीय परिदृश्य