विवाह में हस्तक्षेप करने वाले तृतीय पक्ष से क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अभूतपूर्व निर्णय में कहा कि यदि कोई तीसरा पक्ष दुर्भावनापूर्ण इरादे से किसी दंपति के वैवाहिक संबंध में हस्तक्षेप करके विवाह के विच्छेद का कारण बनता है, तो पत्नी या पति नागरिक मुकदमे के माध्यम से ऐसे तीसरे पक्ष से हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं।

  • एक पत्नी द्वारा दायर इस याचिका में उसके पति की कथित प्रेमिका के विरुद्ध स्नेह-विच्छेदन (Alienation of Affection) के आधार पर मानहानि और मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी।

मुख्य बिंदु

  • अदालत ने स्नेह-विच्छेदन” (Alienation of Affection) के लिए क्षतिपूर्ति के दावे को सिविल क्षेत्राधिकार ....
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